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जोधपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। वारंटी अवधि में ट्रैक्टर की खराब बैटरी बदलने से इनकार करने वाली विक्रेता कंपनी को आखिरकार उपभोक्ता आयोग के सामने जवाब देना पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम, जोधपुर ने किसान उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वारंटी के बावजूद दोषपूर्ण उत्पाद नहीं बदलना सेवा में कमी है।
मामले के अनुसार बगडक़ी,पीपाड़ शहर निवासी किसान राजूराम चौधरी ने अधिवक्ता रामकिशोर बिश्नोई धोरू के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग में परिवाद दायर किया। किसान ने पीपाड़ शहर स्थित सोलंकी बैटरी से अमरा राजा कंपनी की ट्रैक्टर बैटरी 18 माह की वारंटी के साथ खरीदी थी।
परिवाद के अनुसार खेत में कार्य के दौरान ट्रैक्टर की बैटरी में अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। बैटरी से निकले तेजाब से ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। किसान ने वारंटी के तहत बैटरी बदलने की मांग की, लेकिन विक्रेता ने समस्या का समाधान करने के बजाय उसे लगातार आश्वासन देकर टाल दिया।
आयोग के अध्यक्ष राजकुमार सुथार एवं सदस्य दिलशाद अली ने सुनवाई के बाद माना कि वारंटी अवधि में दोषपूर्ण बैटरी नहीं बदलना उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन तथा सेवा में गंभीर कमी है। आयोग ने विपक्षी को दो माह के भीतर ₹5,000 बैटरी की कीमत, परिवाद दायर करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 5,000 मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 7,000 परिवाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश