नाबालिग से दुष्कर्म और पिता की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
पश्चिमी सिंहभूम, 20 जुलाई (हि.स.)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई नाबालिग से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दोषी
आरोपी जामदार सिरका की फाइल फोटो


पश्चिमी सिंहभूम, 20 जुलाई (हि.स.)।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई नाबालिग से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दोषी जामदार सिरका को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दाेषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला टोंटो थाना से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार जामदार सिरका, जो टोंटो थाना क्षेत्र के जामडीह टोला तिलयडीह का निवासी है, ने एक नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वारदात का विरोध करने पर आरोपित ने बच्ची के पिता पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद टोंटो थाना में मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक