डीजे संदीप प्रमाणिक हत्याकांड : मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह समेत 10 दोषी करार, सजा पर फैसला मंगलवार को
रांची, 20 जुलाई (हि.स.)। रांची के एक्स्ट्रीम बार के डीजे संचालक संदीप प्रमाणिक हत्याकांड में अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह उर्फ विक्की सहित 10 आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा के बिंदु पर अदालत मं
फाइल फोटो सिविल कोर्ट


रांची, 20 जुलाई (हि.स.)। रांची के एक्स्ट्रीम बार के डीजे संचालक संदीप प्रमाणिक हत्याकांड में अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह उर्फ विक्की सहित 10 आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा के बिंदु पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी।

अदालत ने अभिषेक सिंह उर्फ विक्की, अशोक कुमार सिंह, मोहम्मद शामिरूदीन, प्रतीक, मृत्युंजय कुमार, प्रकाश कुमार, दिवाकर उपाध्याय, आलोक दीवा, पंकज कुमार और सुमित कुमार को दोषी ठहराया है।

उल्लेखनीय है कि संदीप प्रमाणिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी थे और रांची के एक्स्ट्रीम बार में डीजे संचालक के रूप में कार्यरत थे। 26 मई 2024 की देर रात बार बंद होने के बाद वहां पहुंचे चार-पांच युवकों का बार कर्मचारियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई।

अभियोजन के अनुसार, मारपीट का बदला लेने के उद्देश्य से अभिषेक सिंह अपने साथियों के साथ योजना बनाकर सेल सिटी स्थित अपने किराये के घर गया, जहां से वह राइफल लेकर दोबारा बार पहुंचा। आरोप है कि उसने बार के अंदर घुसकर संदीप प्रमाणिक की छाती में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक ने बार की पार्किंग में कई राउंड फायरिंग की और कार से फरार हो गया। सूचना मिलने पर अगले दिन तड़के रांची के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और नगर पुलिस उाधीक्षक (सिटी डीएसपी) घटनास्थल पहुंचे तथा बार कर्मचारियों से पूछताछ की।

पुलिस जांच में बार के भीतर हुए विवाद और गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद मिली। इसी वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तार आरोपितों में अभिषेक के पिता अशोक कुमार सिंह, उसके मित्र तथा बार से जुड़े कई कर्मचारी भी शामिल थे।

मामले में अब दोषियों की सजा पर अदालत मंगलवार को अपना निर्णय सुनाएगी।-------------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे