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भुवनेश्वर, 20 जुलाई (हि.स.)। ओडिशा के वित्त विभाग ने ट्रांसफर आदेशों का पालन नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों का वेतन रोका जा सकता है।
एक आदेश में कहा गया है कि जो अधिकारी 20 जुलाई तक अपने नए कार्यस्थल पर जॉइन नहीं करेंगे, उन्हें 21 जुलाई 2026 से वेतन आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेतन तभी जारी होगा जब संबंधित अधिकारी स्थानांतरण वाले पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
यह आदेश 16 अप्रैल 2026 को जारी सामूहिक स्थानांतरण आदेश के बाद आया है, जिसमें ओडिशा वित्त सेवा (ओएफएस) के 90 अधिकारियों का तबादला किया गया था। तीन महीने बीत जाने के बावजूद कई अधिकारी अब भी अपने पुराने पदों से कार्यमुक्त होकर नए स्थानों पर जॉइन नहीं कर रहे हैं।
विभाग ने पाया कि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ अधिकारियों ने ट्रांसफर आदेशों का पालन नहीं किया। ऐसे में अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना जारी रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
आदेश में कहा गया है, “यदि कोई अधिकारी कार्यमुक्त होने के बावजूद 20 जुलाई 2026 तक नए पदस्थापन स्थल पर जॉइन नहीं करता है, तो 21 जुलाई से लेकर जॉइन करने तक की अवधि के लिए उसे वेतन देने की अनुमति नहीं होगी।”
राज्य सरकार का यह कदम प्रशासनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने और ट्रांसफर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
यह आदेश महालेखाकार कार्यालय सहित सभी संबंधित विभागों और जिला स्तरीय अधिकारियों को भेज दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो