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हमीरपुर, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सोमवार को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के सात वर्ष पुराने मामले में आरोपी रवेंद्र उर्फ रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम अकोना, थाना कदौरा, जनपद जालौन को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह के अनुसार 18 अप्रैल 2017 को आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर सूरत (गुजरात) ले गया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित अन्य साक्षियों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं विचारण अवधि में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा