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रायपुर, 19 जुलाई (हि.स.)। कानून-व्यवस्था बनाए रखने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने आरोपित मोहम्मद गनी (29) को तीन माह के लिए छह जिलों की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस के अनुसार, संतोषी नगर स्थित गौसिया मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद गनी के खिलाफ वर्ष 2016 से थाना टिकरापारा में मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपित के विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके आपराधिक व्यवहार में सुधार नहीं हुआ।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपित को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमा से तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, असामाजिक और आदतन अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर