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रांची, 14 जुलाई (हि.स.)। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत धुर्वा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट में आवंटित फ्लैटों को अवैध रूप से किराये पर देने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 232 लाभुकों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही निगम ने लाभुकों को 24 घंटे के भीतर स्वयं फ्लैट में निवास करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि कई आवंटित लाभुक स्वयं फ्लैट में नहीं रह रहे हैं और उन्हें किराये पर देकर योजना के उद्देश्य को प्रभावित कर रहे हैं।
नगर निगम के अनुसार यह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत आवंटित आवास को किराये पर देना पूरी तरह प्रतिबंधित है। निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने वाले लाभुकों के आवास का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई तत्काल शुरू की जाएगी।
रांची नगर निगम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसलिए योजना का दुरुपयोग, आवासों की अवैध किरायेदारी या नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम ने कहा कि ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है, भविष्य में भी नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar