एनआरवीएस स्टील प्लांट में हुई संगठित चोरी का किया खुलासा, पांच आरोपित गिरफ्तार
रायगढ़, 08 जून (हि.स.)। ज‍िले के थाना पूंजीपथरा पुलिस ने एनआरवीएस स्टील लिमिटेड प्लांट से लाखों रुपये मूल्य के स्टेनलेस स्टील (एसएस) स्क्रैप पाइप की चोरी के मामले का मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी क
पुलिस के गिरफ्त में आरोपीगण


रायगढ़, 08 जून (हि.स.)। ज‍िले के थाना पूंजीपथरा पुलिस ने एनआरवीएस स्टील लिमिटेड प्लांट से लाखों रुपये मूल्य के स्टेनलेस स्टील (एसएस) स्क्रैप पाइप की चोरी के मामले का मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का माल बरामद करते हुए मामला संगठित अपराध की धाराओं के तहत भी दर्ज किया है। सभी आरोप‍ितों को आज सोमवार को न्‍याय‍िक र‍िमांड पर भेज द‍िया गया है।

पुल‍िस से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार एनआरवीएस स्टील, पूंजीपथरा के प्रबंधक पवन अग्रवाल ने 6 जून की रात्रि थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्लांट के स्क्रैप यार्ड से लगभग 300 किलो एसएस स्क्रैप पाइप गायब हैं। इसकी अनुमानित कीमत लगभग एक आठ हजार बताई गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना पूंजीपथरा ने अपराध क्रमांक 135/2026 धाराओं 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में टीम ने प्लांट कर्मचारियों से पूछताछ व सक्रिय सूचनातंत्र का उपयोग कर जांच तेज की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्लांट के पीछे के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपितों ने चोरी स्वीकार की और बताया कि उन्होंने प्लांट के भीतर रखे खराब एसएस पाइप को फ्लाई ऐश में छिपाकर बाहर निकालने की साजिश रची थी।

जांच में सामने आया कि जेसीबी ऑपरेटर बृज कुमार खटकर ने जेसीबी से पाइप को फ्लाई ऐश में दबाया, लोडर चालक दीपक कुमार कश्यप ने उसे ट्रेलर (सीजी 13 डी 6980) में लोड किया और ट्रेलर चालक नंदकिशोर विश्वकर्मा उसे प्लांट से बाहर गेरवानी क्षेत्र में ले गया। बाद में करन श्रीवास और राजेश पटेल के सहयोग से पाइप को ईको वाहन (सीजी 13 बीएच 7556) में लोड कर तराईमाल जंगल में छिपाया गया था। आरोपितों का इरादा मौका मिलने पर पाइप बेचकर रकम बांटने का था।

पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर तराईमाल जंगल से 300 किलो एसएस स्क्रैप पाइप तथा ईको वाहन जब्त कर लिया। बरामदगी की कुल कीमत को वाहन समेत नौ लाख आठ हजार आंका गया है। आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 112(2) (संगठित अपराध) भी जोड़ दी गई है। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान