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जयपुर, 05 जून (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने होटल से कार चोरी होने पर होटल क्लार्क्स आमेर प्रबंधन पर 30 हजार रुपए हर्जाना कर हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही परिवादी को क्षतिपूर्ति के तौर पर कार की कीमत 4,22,953 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व आशुतोष ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार सैनी के परिवाद पर दिया।
आयोग ने कहा कि वैले पार्किंग पूरी तरह होटल की तरफ से कॉम्पलीमेंट्री थी। ऐसे में होटल मालिक किसी भी हालत में खुद या अपने कर्मचारियों की लापरवाही की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
परिवाद में अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि 31 दिसंबर 2018 को परिवादी का बेटा नवीन अपने दो दोस्तों के साथ में न्यू ईयर पार्टी मनाने होटल क्लार्क्स आमेर गया था। उसने अपनी कार होटल की पार्किंग लॉज में खडी कर गार्ड को चाबी दे दी। गार्ड ने उन्हें टोकन दे दिया और वे पार्टी में शामिल होने होटल में चले गए। कार में ही उनके मोबाइल व जैकेट सहित अन्य सामान भी था। रात दो-ढाई बजे जब वे वापस आए और गार्ड को टोकन देकर कार लाने के लिए कहा तो ड्राइवर बिना कार ही वापस आ गया। उसने बताया कि तीन-चार लोग जबरन उससे कार को छीनकर ले गए हैं। इसकी सूचना पुलिस को देने के बाद जवाहर सर्किल पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवाद में कहा गया कि वैले पार्किंग से कार चोरी होना होटल प्रबंधन का सेवा दोष है। ऐसे में उसे हर्जाना दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कार की कीमत व हर्जाना अदा करने को कहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक