Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

प्रयागराज, 05 जून (हि.स)। उत्तर प्रदेश की एक विवाहित महिला प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने की।
याचिका में कहा गया है कि याची प्रिया के पति रवि पटेल, ससुराल पक्ष और उनके पिता उन्हें आगे पढ़ाई करने से रोक रहे थे। महिला ने अपनी सुरक्षा और पढ़ाई के अधिकार की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे पारिवारिक विवाद माना और कहा जान को खतरा प्रतीत नहीं होता और मध्यस्थता केंद्र भेज दिया।
कोर्ट ने कहा 9 जून 2026 तक याची को इस आदेश की प्रति मध्यस्थता केंद्र में जमा करनी होगी।
मध्यस्थता केंद्र 22 जून 2026 के सप्ताह में पति और पिता को नोटिस जारी करेगा। मध्यस्थता जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि महिला पारिवारिक संबंध बनाए रखते हुए पढ़ाई कर सके। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि महिला के वर्तमान पते और संपर्क विवरण मिलने पर अगली सुनवाई तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। याचिका की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे