उधार ली रकम ना चुकाने पर आज़म को तीन माह की कैद,85 हजार जुर्माना
हरिद्वार, 05 जून (हि.स.)।उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित मौ० आजम सैफी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम को तीन माह के कठोर कारावास की सजा व 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया
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