राजस्व लेखपाल का निलम्बन आदेश स्थगित, राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज, 05 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजस्व लेखपाल श्याम सुंदर गुप्ता के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिका पर अधिवक्ता सैयद
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 05 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजस्व लेखपाल श्याम सुंदर गुप्ता के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिका पर अधिवक्ता सैयद वाजिद अली ने बहस की। 10 मई 2026 को श्याम सुंदर गुप्ता को निलम्बित कर दिया गया था। निलम्बन का आधार 16 मई 2025 की एक रिपोर्ट थी, जो लेखपाल ने खुद भूमि विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी को सौंपी थी। याचिकाकर्ता ने फरवरी 2025 में पद ग्रहण किया था और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि निलम्बन आदेश केवल लेखपाल की अपनी रिपोर्ट पर आधारित है, जो कि स्वयं कोई आदेश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर निलम्बन’ उचित नहीं लगता।

कोर्ट ने कहा निलम्बन आदेश स्थगित रहेगा याचिकाकर्ता उसी पद पर कार्य करता रहेगा। उसे माह-दर-माह वेतन का भुगतान होगा। विभाग जांच कार्यवाही जारी रख सकता है। राज्य सरकार छह सप्ताह में जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई सितम्बर के पहले सप्ताह में होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे