कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश
जयपुर, 05 जून (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग की फिजिकल इंस्ट्रक्टर भर्ती में एमपीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को राहत देते हुए उसे भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने माम
काेर्ट


जयपुर, 05 जून (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग की फिजिकल इंस्ट्रक्टर भर्ती में एमपीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को राहत देते हुए उसे भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने फिजिकल इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवेदन किया था। उस समय वह एमपीएड पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष का छात्र था। उसने भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उसे साक्षात्कार में शामिल करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक उसका अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नियमानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके अथवा शामिल होने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है। इसलिए परीक्षा में सफल होने के बाद भी उसे साक्षात्कार से वंचित करना, उसके वैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए उसे साक्षात्कार सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक