नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
-अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का सात साल पुराना मामला औरैया, 05 जून (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद लगभग सात वर्ष पूर्व अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर तमंचे की नोंक पर 11 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास


-अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का सात साल पुराना मामला

औरैया, 05 जून (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद लगभग सात वर्ष पूर्व अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर तमंचे की नोंक पर 11 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने निर्णय सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने इस घृणित अपराध के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताया वादी ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 27 मई 2019 को वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल बिधूना गया था। घर पर उसकी 11 वर्षीय पुत्री अकेली थी। दोपहर दो बजे कस्बा जाना निवासी मनोज उर्फ भूरा तमंचा लेकर घर में घुस गया तथा उसने जबरन पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुनकर दरवाजे पर उसके भाई की लड़की आई तो उसने दरवाजे से देखा कि मनोज उर्फ भूरा तमंचा लेकर घर से भाग निकला। वादी ने लिखा कि आरोपी आए दिन बच्ची को फोन करके परेशान करता था। जिसका उन्होंने कई बार विरोध किया, परंतु उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर आरोपित के खिलाफ विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। तथा शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने अभियुक्त को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी मनोज उर्फ भूरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार