(अपडेट) हत्यारोपित सास को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
सुलतानपुर, 05 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में कोर्ट ने शुक्रवार काे हत्या की एक आरोपित महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि यह मामला 21 अप्रैल
अदालत का फैसला सांकेतिक चित्र


सुलतानपुर, 05 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में कोर्ट ने शुक्रवार काे हत्या की एक आरोपित महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि यह मामला 21 अप्रैल, 2017 की शाम थाना धम्मौर में वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसकी बहन की सास गीता पाण्डेय ने वादी की बहन पूनम को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार डाला था। थानाध्यक्ष धनन्जय पाण्डेय ने इस मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 दिनांक 15 जुलाई, 2017 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। एडीजे प्रथम कोर्ट ने थाना धम्मौर के पूरे सेतु का पुरवा, मजरे अमयेमाफी निवासी गीता पाण्डेय पत्नी हरखू लाल पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ ही बीस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त