हत्यारोपित की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज, 05 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जालौन जिले के हत्याकांड में आरोपित सलीम अहमद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। जालौन जिले के कोतवाली कोंच थाने में 9 अगस्त 2025 को एक व्यक्ति
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 05 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जालौन जिले के हत्याकांड में आरोपित सलीम अहमद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।

जालौन जिले के कोतवाली कोंच थाने में 9 अगस्त 2025 को एक व्यक्ति की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपितों ने मृतक को जालौन रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बुलाकर उसकी हत्या की। मृतक के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के दौरान सलीम अहमद का नाम सामने आया और उस पर ’भारतीय न्याय संहिता’ की धाराओं के साथ एस सी एस टी एक्ट की धारा 3(2)(5) भी लगाई गई।

अदालत ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की कहा सलीम अहमद का नाम एफआईआर में नहीं था।, बाद में सह-आरोपी के बयान के आधार पर नाम जोड़ा गया। अभियोजन पक्ष के पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, जिससे संलिप्तता दिखाई दे। इस मामले के सभी अन्य सह-आरोपितों गोविंद सिंह, अमन कुमार सिंह उर्फ मिक्की, अजय सिंह उर्फ पंकज और रामप्रसाद अहिरवार को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही आरोपित का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। आरोपित 16 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में है।

हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कड़ी शर्तें भी लगाई हैं- साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करना, गवाहों को डराना-धमकाना नहीं, ट्रायल कोर्ट में नियमित उपस्थिति और कोई नया अपराध न करना। शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे