संविदा कार्मिक के एपीओ आदेश पर रोक , राज्य सरकार को किया जवाब तलब
सीएसआर नियम 2022 के अनुसार संविदा कार्मिक का नहीं किया जा सकता है स्थानांतरण
जोधपुर, 04 जून (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि सीएसआर नियम 2022 के अनुसार संविदा कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट
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