हाईकोर्ट ने 108 एम्बुलेंस चालक की सेवा खत्म करने पर रोक लगाई
जयपुर, 03 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 108 एम्बुलेंस सेवा में 2013 से काम कर रहे प्रार्थी चालक को राहत देते हुए आगामी आदेश तक उसकी सेवाएं खत्म करने पर रोक लगा दी है। वहीं मामले में राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश

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