नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल की सजा
जलपाईगुड़ी, 24 जून (हि. स.)। जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपित युवक को 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर अत
आरोपित युवक को अदालत से बाहर लाती पुलिस


जलपाईगुड़ी, 24 जून (हि. स.)। जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपित युवक को 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर अतिरिक्त एक साल की सजा भी भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को न्यायाधीश इंद्रिला मुखर्जी मित्र ने सुनाया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को दो लाख 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

वर्ष 2020 में एनजेपी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी। आरोप के अनुसार, कोविड के दौरान स्कूल बंद होने की वजह से नाबालिग छात्रा घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान परिवार के सदस्य घर से बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपित युवक घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित खिड़की के रास्ते फरार हो गया। बाद में जब परिवार के सदस्य लौटे तो लड़की की हालत देखकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने पूरी घटना बताई। इसके आधार पर एक अगस्त 2020 को एनजेपी थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आरोपित को दोषी करार दिया। इस फैसले को महिला और बाल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार