Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

जयपुर, 24 जून (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर द्वितीय ने 14 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ करीब 55 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनिल नायक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी नीरजा दाधीच ने अभियुक्त पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने बताया की घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 3 अप्रैल, 2024 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया की अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ दौसा, अजमेर और आखिर में उदयपुर ले गया। जहां वे किराए पर कमरा लेकर पति-पत्नी की तरह रहने लगे। इस दौरान अभियुक्त ने पीडिता का नाम भी बदला और उसे बालिग बताया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 18 मई को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / पारीक