दतिया : पूर्व थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR: घर में घुसकर परिवार से मारपीट की थी, जज ने 16 जून तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
दतिया, 11 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में जेएमएफसी न्यायालय ने सिनावल के तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) अरविंद सिंह भदौरिया सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजघाट कॉलोनी म
पूर्व थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR


दतिया, 11 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में जेएमएफसी न्यायालय ने सिनावल के तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) अरविंद सिंह भदौरिया सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजघाट कॉलोनी में एक परिवार के घर में कथित तौर पर जबरन घुसकर मारपीट करने के मामले में दिया गया है।

जज विजिताश्व पुष्कर ने कोतवाली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए। अदालत ने 16 जून तक कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आदेश के पालन में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बरती जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना 27 मार्च 2024 की बताई जा रही है। रावरी निवासी युवराज सिंह बुंदेला का परिवार राजघाट कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। अधिवक्ता विवेक सिंह जाट ने अदालत को बताया कि घटना के दिन तत्कालीन SHO अरविंद सिंह भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार ने युवराज सिंह बुंदेला और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी।

पीड़ित परिवार ने पहले पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद युवराज सिंह बुंदेला ने जेएमएफसी न्यायालय में परिवाद दायर किया, जिसमें वर्दी की आड़ में कथित अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए कोतवाली पुलिस को तत्कालीन SHO अरविंद सिंह भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अब कोतवाली पुलिस को नियमानुसार केस दर्ज कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्थिति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी

हिन्दुस्थान समाचार/उपेंद्र

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा