गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो साल एक माह की सजा
मुरादाबाद, 11 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद न्यायालय के अपर जिला जज (पंचम) एवं गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को 2 वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक दोषी करार दिया। उन्होंन
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना


मुरादाबाद, 11 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद न्यायालय के अपर जिला जज (पंचम) एवं गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को 2 वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी साहिल उर्फ फाजिल को दो साल एक माह की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि मुरादाबाद महानगर के थाना मझोला के जयंतीपुर मीना बाजार निवासी साहिल उर्फ फाजिल के खिलाफ 22 अप्रैल 2024 को मझोला थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी कमलेश कांत वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज अपर जिला जज (पंचम) एवं गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साहिल उर्फ फाजिल को दोषी करार देते हुए दो साल एक माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल