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चुनाव करवाने पर अड़े आरओ, 12 जून को हर हाल में
होंगे चुनाव
बीसीआई ने डीसी व एसपी को शांति बनाए रखने को
कहा
हिसार, 11 जून (हि.स.)। जिला बार एसोसिएशन के
चुनाव को लेकर वकीलों में टकराव हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रिटर्निंग
अधिकारी दलीप जाखड़ को सस्पेंड कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ रिटर्निंग अधिकारी ने
इसका विरोध करते हुए हर हाल में 12 जून को चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में
हिसार बार में टकराव की स्थिति हो गई है।
बीसीआई ने हिसार के पुलिस अधीक्षक और डीसी
को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोर्ट परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखें और कोर्ट के
कामकाज में कोई बाधा न आने दें। साथ ही बार एसोसिएशन, एड-हॉक कमेटी, चुनाव लड़ रहे
प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधि, बैठक, मतदान या
आम सभा आयोजित करने से भी मना किया गया है।
ऐसे में चुनाव को लेकर बड़ा टकराव देखने
को मिल सकता है।
बार बीसीआई के आदेश को दरकिनार कर 12 जून को चुनाव
करवाने करवाने पर अड़ गई है। चुनाव अधिकारी की ओर से मतदान की तैयारियां जारी रखी गई
हैं।
चुनाव अधिकारी एडवोकेट दलीप जाखड़ ने गुरुवार को बताया कि 12 जून को प्रस्तावित
मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदान केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं को
अंतिम रूप देने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां लगभग
पूरी हो चुकी हैं और 12 जून को मतदान बैलट पेपर से करवाया जाएगा।
हालांकि, चुनाव प्रक्रिया को लेकर बार काउंसिल
ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा दोनों ही संस्थाएं पहले ही हस्तक्षेप
कर चुकी हैं। बीते दिनों बीसीआई द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद बीसीपीएच ने भी चुनाव
प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश जारी किए थे। बार काउंसिल ऑफ
पंजाब एंड हरियाणा ने अपने आदेश में रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट दिलीप जाखड़ सहित छह सहायक
रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम रोकने के निर्देश दिए हुए हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 9 जून को अंतरिम आदेश
जारी कर 12 जून को प्रस्तावित चुनाव और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को अगले आदेश
तक स्थगित कर दिया था। बीसीआई ने अपने आदेश में एडवोकेट दिलीप जाखड़ को चुनाव प्रक्रिया
से संबंधित किसी भी भूमिका में कार्य करने पर रोक लगाने का भी उल्लेख किया था। इसके
बावजूद 10 जून को जिला बार एसोसिएशन की ओर से चुनाव संबंधी निर्देश जारी कर दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर