कुल्लू, 10 जून (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में ठाकुर दास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थित
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