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जयपुर, 06 मई (हि.स.)। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बेंच ने आईपीएस पंकज चौधरी को साल 2018 में दी गई चार्जशीट की जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ दिए गए चौधरी के 13 दिसंबर 2024 के शिकायती पत्र को सीएस के पास भेजने का निर्देश दिया है। कैट ने सीएस को कहा है कि वे इस पत्र को उस समक्ष अधिकारी को भेजें, जिन्होंने इस मामले में जांच के लिए आईओ नियुक्त किया था। वहीं सक्षम अधिकारी इस पत्र में लगाए आरोपों पर विचार और जांच के बाद उचित आदेश पारित करें। इसमें मामले के जांच अधिकारी को बदलना और प्रार्थी को दी 14 मार्च 2018 की चार्जशीट की पुनः: जांच करवाया जाना भी शामिल हो सकता है। कैट ने यह आदेश पंकज चौधरी के मूल प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया।
पंकज चौधरी के अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि कैट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम अधिकारी इस मामले में उचित आदेश नहीं देते तब तक प्रार्थी के खिलाफ 3 जनवरी 2025 की जांच रिपोर्ट के आधार पर चल रही विभागीय कार्रवाई भी स्थगित रहेगी। यदि प्रार्थी सक्षम अधिकारी के आदेश से असंतुष्ठ हो तो वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। चौधरी के अधिवक्ता ने बताया कि पंकज चौधरी ने मामले के आईओ आईएएस अनिल कुमार अग्रवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके पक्ष में जांच देने के लिए रिश्वत मांगी है। इसकी शिकायत के बाद भी उनके खिलाफ जांच कार्रवाई नहीं रुकी। जिस पर उन्होंने कैट में प्रार्थना पत्र दायर किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक