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जयपुर, 06 मई (हि.स.)। जिले के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 ने पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल की मानहानि से जुड़े मामले में आरोपी कमलजीत सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 व 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आरंभ की है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस कमिश्नर से आरोपी के जारी गिरफ्तारी के स्थायी वारंट के संबंध में प्रगति रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने यह आदेश परिवादी ज्योति खंडेलवाल की ओर से दायर मानहानि परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत सह आरोपी दीपक जैन की ओर से माफीनामा पेश करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर चुकी है।
परिवादी के अधिवक्ता बंशीधर बडाया ने अदालत को बताया कि आरोपी कमलजीत सिंह की कंपनी मैसर्स प्रहरी प्रोटेक्शन सिस्टम को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर दिसंबर 2013 में ठेका दिया गया था। फर्म की ओर से सेवाकर नहीं जमा कराने पर सेन्ट्रल एक्साइज कमिश्नर ने इस कंपनी पर छापा डाला और जुलाई 2014 में आपराधिक मामला दर्ज किया। मामले में आरोपी की ओर से पेश अग्रिम जमानत याचिका में दायर शपथ पत्र में तत्कालीन मेयर परिवादी ज्योति खंडेलवाल पर आरोप लगाया गया कि उनकी ओर से की गई अवैध मांग की पूर्ति नहीं करने पर उन्होंने फर्म के खिलाफ झूठी शिकायतें की हैं। इसी तरह का शपथ पत्र आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में पेश जमानत याचिका में भी पेश किया गया। इस पर परिवादी की ओर से निचली अदालत में मानहानि परिवाद पेश किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने फर्म के निदेशक कमलजीत और उसके अधिकारी दीपक जैन के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था। वहीं गत 27 अप्रैल को दीपक जैन की ओर से अदालत में माफीनामा पेश करने पर अदालत ने उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक