अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई हर नागरिक का मौलिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 05 मई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने हत्या के एक आरोपित को जमानत देते हुए ये बातें कही।
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