बिना सदाशयता व खुलासे के दाखिल याचिका एक लाख रुपये हर्जाने के साथ खारिज
प्रयागराज, 04 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आउटसोर्सिंग पर बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन की सेवा समाप्ति के खिलाफ दाखिल याचिका एक लाख रुपये हर्जाने के साथ खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि याची ने सदाशयता के साथ याचिका दायर नहीं की। अपनी न
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001