हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के फैसले को लापरवाही बताया, जताई नाराजगी
-कानून का अस्तित्व नहीं, दे दिया उसी के तहत तलाक का आदेश -हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कियाप्रयागराज, 04 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बांदा फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री रद्द करते हुए कड़ी टिप्पणी की कि अदालत ने ऐसे कानून
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001