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रांची, 04 मई (हि.स.)। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपित आईएएस पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने याचिका दायर कर निजी कार्य से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
इससे पहले पूजा सिंघल की विदेश जाने की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ कैश बरामद हुए थे।
मामले में कार्रवाई करते हुए 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 28 माह जेल में रहने के बाद पूजा सिंघल को जमानत मिली थी।
इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी चार्जशीटेड आरोपित हैं। ईडी ने उन्हें समन जारी कर कई दिनों तक पूछताछ की थी। अभिषेक झा ने भी याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है, जिस पर सात मई को सुनवाई होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे