दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जुन कपूर के नाम, तस्वीर के बिना अनुमति इस्तेमाल पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 04 मई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का अंतरिम आदेश दिया है। जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने अर्जुन कपूर का नाम, फोटो, आवाज इत्यादि के बिना अनुमति इस्तेमाल पर अंतरिम रोक
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