सिक्किम में निजी वाहनों पर सम-विषम नियम में आंशिक राहत, गंगटोक में जारी रहेगा प्रतिबंध
गंगटोक, 31 मई (हि.स.)। सिक्किम सरकार ने राज्य में निजी वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए सम-विषम नियम को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। हालांकि, यह प्रतिबंध राजधानी गंगटोक में अभी भी लागू रहेगा, जबकि राज्य के अन्य जिलों में इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर
अधिसूचना


गंगटोक, 31 मई (हि.स.)। सिक्किम सरकार ने राज्य में निजी वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए सम-विषम नियम को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। हालांकि, यह प्रतिबंध राजधानी गंगटोक में अभी भी लागू रहेगा, जबकि राज्य के अन्य जिलों में इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

यह जानकारी सिक्किम सरकार के गृह विभाग द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई। अधिसूचना के अनुसार, राज्य में मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल के बफर स्टॉक की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बताया कि वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है।

सरकार ने इसी आधार पर पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए गंगटोक को छोड़कर अन्य जिलों से सम-विषम प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। हालांकि, सरकारी वाहनों पर यह नियम पहले की तरह जारी रहेगा।

गौरतलब है कि, ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने ईंधन बचत के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया था। इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध जताया था, जबकि मामला सिक्किम उच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया था।

सिक्किम उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से इस प्रतिबंध से आम जनता को हो रही परेशानियों पर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की थी।-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / Bishal Gurung