बंदियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी
खूंटी, 31 मई (हि.स.)। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), खूंटी की ओर से रविवार को उप-कारागार में बंदियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया । कार्यक्रम का आयोजन झालसा, रांची के निर्देश एवं प्रधान जिला एव
जागरूकता


खूंटी, 31 मई (हि.स.)। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), खूंटी की ओर से रविवार को उप-कारागार में बंदियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया ।

कार्यक्रम का आयोजन झालसा, रांची के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी के मार्गदर्शन में सदर अस्पताल खूंटी के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कमलेश बेहरा, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की सामाजिक कार्यकर्ता पूनम एक्का, सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट वीर सिंह पूर्ति, विधिक सहायता बचाव परामर्शी सहायक अमरदीप कुमार, पारा विधिक स्वयंसेवक अजय मिश्रा तथा उप-कारागार की चिकित्सा टीम उपस्थित रही।

मौके पर पूनम एक्का ने बंदियों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी दी तथा नशा मुक्ति केंद्र की सेवाओं से अवगत कराया।

वहीं वीर सिंह पूर्ति ने नशा छोड़ने की प्रक्रिया और उसके लाभों पर प्रकाश डाला।

डीएलएसए सचिव कमलेश बेहरा ने संविधान के अनुच्छेद 47, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), किशोर न्याय अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए तंबाकू सेवन के विरुद्ध कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार समाज के सभी वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता और जागरूकता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमरदीप कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में ई-सिगरेट पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम के अंत में सभी बंदियों एवं उपस्थित पदाधिकारियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई तथा तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा