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नैनीताल, 29 मई (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के आदेशानुसार सचिव पारुल थपलियाल के मार्गदर्शन में भीमताल विकासखंड के जंगलियागांव स्थित पंचायत भवन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को मानव तस्करी के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं बचाव के उपायों की जानकारी दी गयी।
बताया कि मानव तस्करी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध है, जिसमें जबरन श्रम, यौन शोषण तथा अन्य प्रकार के शोषण शामिल हो सकते हैं। प्रतिभागियों को मानव तस्करी और अवैध मानव परिवहन के बीच अंतर समझाने के साथ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आह्वान किया गया।
शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गयी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राधा कुल्याल सहित अंजू पांडे, मीना देवी एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी