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जींद, 29 मई (हि.स.)। पीठासीन अधिकारी बाल न्यायालय सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में एक जुवेनाइल (घटना के समय) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 21 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना में रविंद्र ने वर्ष 2020 में दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई सोनू गांव स्थित ठेके की तरफ बाइक पर जा रहा था। पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें उसका भाई सोनू सड़क पर गिर गया। बाद में कार से उतरे लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया तथा अपने पास मौजूद असलहा से सोनू को गोली मारी। घायल सोनू को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया।
रविंद्र शिकायत के आधार पर थाना सदर जींद में 2020 में मुकद्मा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा गहन जांच, साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पीठासीन अधिकारी बाल न्यायालय सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद जुवेनाइल (घटना के समय) को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद एवं 21 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा