संजय सिंह मामले मे विवेचक कोर्ट नहीं पहुंचे, सुनवाई टली, अगली सुनवाई 15 जून को
सुलतानपुर, 29 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में आम आदमी पार्टी (आआपा ) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले के विवेचक लगातार दूसरी बार अदालत में उ
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सुलतानपुर, 29 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में आम आदमी पार्टी (आआपा ) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले के विवेचक लगातार दूसरी बार अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

अधिवक्ता मदन सिंह ने शुक्रवार बताया कि विवेचक को आज गवाही या बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होना था। इससे पहले, 20 मई को भी विवेचक कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। वहीं, 14 मई को अभियोजन पक्ष के गवाह सिपाही पंकज कुमार की गवाही दर्ज की गई थी और बचाव पक्ष ने उनसे जिरह पूरी की थी। पंकज कुमार घटना के समय तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण सिंह के साथ थे। एमपी-एमएलए कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है।

यह मामला 13 अप्रैल 2021 को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में आयोजित एक चुनावी सभा से संबंधित है। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति सभा आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।

पुलिस ने इस प्रकरण में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया गया। अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें दो जमानत मुचलकों तथा निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त