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-अछल्दा थाना क्षेत्र का छह साल पुराना मामला, 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा
औरैया, 29 मई (हि. स.) । उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अछल्दा थाना क्षेत्र से लगभग छह साल पूर्व एक किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने अछल्दा थाना में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 29 फरवरी 2020 की रात लगभग एक बजे विपिन उर्फ अप्पी पुत्र राममनोहर सविता उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। काफी खोजबीन हुई, लेकिन दोनाें का पता नहीं चला। अछल्दा पुलिस ने अपहरण, पाॅक्सो का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। बाद में आरोपित की गिरफ्तारी कर लड़की को बरामद किया। आरोपित पर अपहरण, पाॅक्सो के अलावा दुष्कर्म के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने विपिन उर्फ अप्पी को कुल 12 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी विपिन को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार