बिना वैध लाइसेंस शराब की दूकान होगी बंद
-आबकारी अधिकारी ने कोर्ट को दिया आश्वासन प्रयागराज, 29 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तलब जिला आबकारी अधिकारी आगरा कृष्ण पाल भारती ने कहा कि याची के घर के सामने शराब की दूकान तुरंत बंद की जायेगी। और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया। कार्रवाई
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


-आबकारी अधिकारी ने कोर्ट को दिया आश्वासन

प्रयागराज, 29 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तलब जिला आबकारी अधिकारी आगरा कृष्ण पाल भारती ने कहा कि याची के घर के सामने शराब की दूकान तुरंत बंद की जायेगी। और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया।

कार्रवाई के लिए अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा जिस पर याचिका की अगली सुनवाई की तिथि छह जुलाई नियत की गई है।

कोर्ट ने आबकारी अधिकारी को अगली सुनवाई की तिथि पर भी हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने विजय कुमार कुशवाहा की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता श्रीकृष्ण शुक्ल ने बहस की। इनका कहना था कि बिना वैध लाइसेंस के रिहायशी एरिया में शराब की दूकान खोली गई है। इस पर कोर्ट में विपक्षी दूकानदार ने तीन मार्च 25 का अस्थाई लाइसेंस पेश किया। जिसमें दूकान का विवरण नहीं था। दूकान की बाउंड्री देना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी आगरा को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि बिना दूकान का विवरण दिये शराब बेचने का लाइसेंस कैसे जारी किया। आबकारी अधिकारी हाजिर हुए और कहा कि तुरंत दूकान बंद करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे