हत्या के मामले में छह को उम्र कैद की सजा
गिरिडीह, 29 मई (हि.स.)। हत्या के आरोप में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिओम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एक साथ छह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर 10-़ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपराधियों में बेंग
हत्या के मामले में छह को उम्र कैद की सजा


गिरिडीह, 29 मई (हि.स.)। हत्या के आरोप में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिओम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एक साथ छह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर 10-़ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपराधियों में बेंगाबाद थाना के तेलोंनारी निवासी अजीत राम, सुभाष शर्मा, ललन राम, राजू शर्मा, संतोष शर्मा और जितेंद्र राम शामिल है ।

इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से तीन अधिवक्ता दुर्गा पाण्डेय, नरेश पाठक और विनोद साहू शामिल थे। अभियाेजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुरेश मरांडी ने बहस की। न्यायालय में इस मामले में तीन साल तक ट्रायल चला। अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला गिरिडीह के बैंगाबाद थाना क्षेत्र के वर्ष 2023 से जुड़ा है, जहां स्कूल जा रही छात्रा के साथ छह अपराधियों ने छेड़खानी की थी । छेड़खानी की घटना के बाद पीड़िता के पिता ने बेंगाबाद थाना में इन अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी से खफा होकर अपराधियो ने छात्रा के पिता उपेन्द्र गोस्वामी की पीटकर हत्या कर दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और सारे अपराधियों काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें तीन अपराधियों को न्यायालय से जमानत मिली थी, जबकि तीन जेल में ही थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / कमलनयन छपेरिया