हाई कोर्ट ने भाजपा नेता गौरव भाटिया के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का दिया आदेश
नई दिल्ली, 29 मई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस मनी पुष्करणा की बेंच ने एक ''एक्स'' और यू-ट्यूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील गौरव भाटिया के खिलाफ 2025 में एक न्यूज चैनल में शो के दौरान कथित रुप से बिना पैंट के उपस्थित
दिल्ली उच्च न्यायालय


नई दिल्ली, 29 मई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस मनी पुष्करणा की बेंच ने एक 'एक्स' और यू-ट्यूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील गौरव भाटिया के खिलाफ 2025 में एक न्यूज चैनल में शो के दौरान कथित रुप से बिना पैंट के उपस्थित होने को लेकर डाले गए अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान शुक्रवार काे गौरव भाटिया ने कहा कि 25 सितंबर, 2025 को उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे ऐसे अपमानजनक सामग्री को हटाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद शमिता यादव लगातार अपमानजनक सामग्री पोस्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रैंटिंग गोला नामक एक 'एक्स' अकाउंट धारक ने कोर्ट के निरोधात्मक आदेश के बावजूद पोस्ट अपलोड किया। रैंटिंग गोला नामक 'एक्स' अकाउंट शमिता यादव चलाती हैं।

दरअसल, गौरव भाटिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एक न्यूज चैनल के शो के दौरान कथित रुप से बिना पैंट के उपस्थित होने को लेकर सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की थी। पहले की सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया के वकील राघव अवस्थी ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने एक न्यूज चैनल के शो के दौरान शॉर्ट पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से शरीर के निचले हिस्से को भी दिखा दिया।

अवस्थी ने कहा था कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो कंटेंट डाले गए हैं वे गौरव भाटिया की निजता का हनन कर रहे हैं। अवस्थी ने कोर्ट से सोशल मीडिया पर से आपत्तिजनक कमेंट हटाने की मांग की थी। भाटिया की याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, न्यूजलाउंड्री, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस की रागिनी नायक और पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका जिक्र किया है। उन्होंने इन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग की थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी