Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नई दिल्ली, 29 मई (हि.स.)। दिल्ली में एब्सोल्यूट वोदका और शिवास रीगल जैसी शराब बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी पेरनोड रिकार्ड के उत्पादों पर लगी रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने पेरनोड रिकार्ड की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें अपने उत्पादों को दिल्ली में बेचने की इजाजत मांगी थी।
दरअसल, पेरनोड रिकार्ड ने अपने उत्पादों पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी, ताकि वो दिल्ली की बाजारों में बिक्री कर सके। यह कंपनी दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित है, जिसकी वजह से उस पर 2023 में प्रतिबंध लग गया। इसके पहले पेरनोड रिकार्ड ने वित्त आयुक्त के पास शराब लाइसेंस के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन वित्त आयुक्त ने पेरनोड रिकार्ड की अर्जी खारिज कर दी थी। वित्त आयुक्त ने 17 फरवरी के अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली आबकारी मामले में उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने 2021 में अवैध रुप से अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए शराब के खुदरा विक्रेताओं के साथ साजिश रची।
सुनवाई के दौरान पेरनोड रिकार्ड के वकील मुकुल रोहतगी और जयंत मेहता ने कहा कि वित्त आयुक्त ने उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को गलत तरीके से लिया है। लंबित मामले को आपराधिक पृष्ठभूमि की तरह देखा गया, जबकि कंपनी किसी मामले में दोषी करार नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी कानून की धारा 13 उन पर लागू होता है, जो दोषी करार दिए गए हों।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी