पिता की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, 26 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को पिता की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण क्षेत्र अन्तर्गत 29 सितम्बर 2014 की सुबह करीब स
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 26 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को पिता की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना दक्षिण क्षेत्र अन्तर्गत 29 सितम्बर 2014 की सुबह करीब सवा छह बजे योगेंद्र अपने पिता राधेश्याम से पैतृक संपत्ति में हिस्सा और नकद रुपये मांग रहा था। पिता के मना करने पर योगेंद्र नाराज हो गया और उसने तमंचे से पिता राधेश्याम के सीने में दो गोलियां मार दीं, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक के बड़े पुत्र डॉ. शैलेंद्र यादव ने अपने छोटे भाई योगेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त योगेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो नवनीत कुमार गिरी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि कई गवाहों ने गवाही दी, कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किये।

पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने योगेंद्र को पिता की हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोषी योगेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़