नुसरत व अफजाल अंसारी के मामले की एक साथ सुनवाई करने का आदेश
--मुख्य न्यायाधीश करेंगे पीठ नामित प्रयागराज, 26 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बाहुबली नेता अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की जब्त सम्पत्ति को रिलीज करने के मामले की अगली सुनवाई 02 जुलाई को होगी। कोर्ट ने आपराधिक अपीलों के साथ इस याचिक
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


--मुख्य न्यायाधीश करेंगे पीठ नामित

प्रयागराज, 26 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बाहुबली नेता अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की जब्त सम्पत्ति को रिलीज करने के मामले की अगली सुनवाई 02 जुलाई को होगी। कोर्ट ने आपराधिक अपीलों के साथ इस याचिका को संबद्ध कर दिया है। कहा याचिका की सुनवाई अपीलों के साथ करना सही रहेगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार को अपील दाखिल करने में देरी के जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया है। नुसरत अंसारी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में सीज की गई सम्पत्तियों को रिलीज करने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने की।

कोर्ट ने कहा, यह मामला अफजाल अंसारी से जुड़ी अन्य लम्बित आपराधिक अपीलों के साथ उचित पीठ के समक्ष 2 जुलाई 2026 को पेश किया जाए। कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश को पत्रावली पीठ नामित करने के लिए भेजी जाय। खंडपीठ या एकलपीठ याचिका के साथ अपीलों की सुनवाई करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे