दंपति की हत्या मामले में महिला सहित पांच दोषियों को उम्रकैद
फिरोजाबाद, 26 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को जमीनी विवाद में दंपति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में महिला सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 26 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को जमीनी विवाद में दंपति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में महिला सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना एका क्षेत्र अन्तर्गत 28 मई 2023 को सुबह 10 बजे जनपद एटा के निधौली कला रोड गांव नगला केवल निवासी राकेश अपनी पत्नी गुड्डी देवी के साथ मोटरसाइकिल से गांव रमिया में मुन्ना लाल से जमीन के पट्टे के पैसे लेने आए थे वहां से लौटते समय दोपहर में हथौली पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार योगेश उर्फ बीटू, सुशील व रवि ने अवैध तमंचे से फायर कर राकेश व उनकी पत्नी गुड्डी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में योगेश उर्फ बीटू की पत्नी रश्मि देवी व अंकित पुत्र दिनेश सिंह का भी हाथ है इस आशय की तहरीर मृतक दंपत्ति के पुत्र प्रदीप कुमार ने थाने पर दी थी।

पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद अभियुक्त योगेश उर्फ बीटू, सुशील, रवि, रश्मी व अंकित निवासी नगला रमिया एका के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे में कई गवाहों की गवाही हुई। कई साक्ष्य न्यायालय में दाखिल हुए।

न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त योगेश उर्फ बीटू, सुशील, रवि, रश्मी व अंकित को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी योगेश उर्फ बीटू, सुशील व रवि पर 26-26 हजार व दोषी रश्मि व अंकित पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़