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फिरोजाबाद, 26 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के गांव कंचनपुर निवासी रामबिलास उर्फ पप्पू पुत्र मिश्रीलाल 05 नवंबर 2023 को अपने रिश्तेदार मनु यादव पुत्र राकेश कुमार निवासी रानीपुर मटसेना के यहां आए थे। जहां से वह सरिता यादव पत्नी कृष्ण मुरारी निवासी कुंजपुर हवेली थाना अराव का फोन आने पर उसके यहां पैसे लेने गए थे। जहां उनकी हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी तथा शव को कुएं में फेंक दिया। मृतक के भांजे मनोज कुमार ने थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के जांचोपरांत कृष्ण मुरारी उर्फ दर्शन सिंह पुत्र गुरुदयाल व उसके भाई कायम सिंह व सरिता पत्नी कृष्ण मुरारी उर्फ दर्शन सिंह निवासीगण कुंजपुर हवेली थाना अराव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरवेश शुक्ला ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे में कई गवाहों की गवाही हुई। कई साक्ष्य न्यायालय में दाखिल हुए।
न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कृष्ण मुरारी उर्फ दर्शन सिंह व उसकी पत्नी सरिता को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 4-4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में कायम सिंह को दोषमुक्त किया है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़