भोपालपटनम नगर पंचायत में 62 लाख की गड़बड़ी, सीएमओ व लेखापाल निलंबित
बीजापुर, 26 मई (हि.स.)। जिले के नगर पंचायत भोपालपटनम में गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से
भोपालपटनम नगर पंचायत में 62 लाख की गड़बड़ी, सीएमओ व लेखापाल निलंबित


बीजापुर, 26 मई (हि.स.)। जिले के नगर पंचायत भोपालपटनम में गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने पदस्थापना के दौरान पार्षदों से संदेहास्पद तरीके से मांग पत्र तैयार कर सामग्री क्रय की और भंडार क्रय नियमों की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया। इसके अलावा अटल चौक निर्माण कार्य में मद परिवर्तन कर 15वें वित्त आयोग की राशि सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, बिना अवकाश स्वीकृति के अग्रिम वेतन आहरण भी किया गया। इन सभी मामलों में कुल 62 लाख रुपये की गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई है।

राज्य शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदाचार करार दिया है। इसके चलते विकास पाटले को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा नियम 2017 के नियम 33 तथा सूर्यकिरण चिडेम को नगर पालिक कर्मचारी सेवा नियम 1968 के नियम 53 के तहत निलंबित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे