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हिसार, 25 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने महिला की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए उसके
पति अशोक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने सोमवार को सुनाए फैसले में दोषी पर
10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार इस संबंध में
हांसी शहर पुलिस ने वर्ष 2024 में मृतका सोनिका की बहन संतोष की शिकायत पर केस दर्ज
किया था।
शिकायत में ढाणी ठाकरिया निवासी संतोष ने बताया था कि उसकी बड़ी बहन सोनिका
की शादी साल 2015 में अशोक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उन दोनों के बीच छोटी-छोटी
बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था।
संतोष ने बताया कि 27 सितंबर 2024 को सुबह करीब
3.45 बजे वह कमरे से बाहर आई तो उसने अपने जेठ अशोक को बैग लेकर तेजी से बाहर जाते
देखा। उसे देखकर अशोक भाग निकला।
शक होने पर कमरे में जाकर देखा तो सोनिका बैड पर खून
से लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और पास में लोहे का रुम्बा पड़ा
हुआ था।
उसके बाद पड़ोसियों की मदद से सोनिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां
उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संतोष के बयान पर केस दर्ज कर अशोक को गिरफ्तार
किया था। इसी मामले में अदालत ने अशोक को गत शुक्रवार को दोषी ठहराया था, जिसे सजा
सुजाई गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर