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प्रयागराज, 25 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गये सुंदरलाल निषाद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है। इनका कहना था कि याची निर्दाेष है। कुशीनगर, रामकोला थाना क्षेत्र में गांजा की बरामदगी याची व सह अभियुक्त सुरेश यादव से दिखाई गई है। उसका नियमानुसार सैंपल नहीं लिया गया और न ही बरामदगी न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराई गई। एन डी पी एस एक्ट की धारा 52ए का पालन नहीं किया गया जो बाध्यकारी है।
24 मार्च 26 से याची जेल में बंद हैं। सरकारी वकील का कहना था कि धारा 52 व नियमों का पालन किया गया है। कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करते हुए कहा मेरिट पर गये बगैर याची की जमानत मंजूर की जाती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे