चेक बाउंस केस : चार महीने के कारावास व छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा
हरिद्वार, 22 मई (हि.स.)। चेक बाउंस के बाद उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शमशाद अली ने आरोपित को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे चार महीने के कारावास व छह लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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