Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नैनीताल, 21 मई (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के आवंटन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। काेर्ट ने निजी प्रतिवादी को स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जून 2026 की तिथि नियत की है।
गुरुवार काे मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी गर्व मलहोत्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 5 मार्च 2025 को जारी नियमों के तहत जिन शराब की दुकानों का आवंटन नहीं हो पाता उनके लिए दो चरणों वाली लॉटरी प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है। यदि इसके बाद भी दुकान आवंटित न हो सके, तो इच्छुक आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है और “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर आवंटन किया जा सकता है। इसके बाद भी दुकान खाली रहने पर सार्वजनिक सूचना जारी कर आवेदन मांगे जाने का प्रावधान है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आबकारी आयुक्त ने नियम 42 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीधे राजपुर रोड की दुकान का आवंटन कर दिया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2026-27 के लिए उक्त शराब दुकान का लाइसेंस स्थानीय विधायक एवं मंत्री के ओएसडी को दिया गया है। याचिका में कहा गया कि एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। काेर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने आबकारी आयुक्त के 17 फरवरी 2026 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
--------------
हिन्दुस्थान समाचार / लता